नलकूपों के खनन पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
रिपोर्टर: BHOPAL KESRI NEWS
प्रकाशित: Thursday, May 01, 2025
नलकूपों के खनन
पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध
विशेष परिस्थिति में लेनी होगी अनुमति
आगामी आदेश तक जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित
म.प्र.छतरपुर जिले में इस वर्ष औसत से कम वर्षा होने के कारण जल स्त्रोतों में पानी की कमी प्रतीत हुई है। जलाशय एवं हैंडपंप में पानी का गिरता जल स्तर देख कर यह आवश्यक हो गया है कि, जल स्रोतों के जल का उपयोग नियमित किया जाए। कलेक्टर पार्थ जैसवाल ने पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद् द्वारा जल प्रदाय सुरक्षित रख कर अबाध रखने हेतु छतरपुर जिले को अगली बरसात आने तक अथवा अन्य आदेश तक जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया है।
उक्त अधिनियम लागू हो जाने से कोई भी व्यक्ति पेयजल स्त्रोत का उपयोग सिंचाई साधन एवं व्यावसायिक उपयोग में बिना कलेक्टर की अनुमति से नहीं करेगा। जल स्त्रोत हैंडपंप अथवा ट्यूब वैल से 200 मीटर परिधि में अन्य हैंडपंप अथवा ट्यूब वैल का उत्खनन नहीं करेगा एवं किसी भी निस्तारी तालाब के पानी का उपयोग सिंचाई एवं व्यावसायिक कार्य हेतु नहीं होगा। शासकीय विभागों द्वारा खनित नलकूपों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के नलकूपों का खनन प्रतिबंधित रहेगा एवं विशेष परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की लिखित अनुमति के पश्चात् ही नलकूप खनन किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित पर कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील किया गया है।
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