Breaking News: यहाँ अपना समाचार लिखें...
... |
www.bhopalkesri.com
🔴 BREAKING NEWS
Loading...
📌 MP/CG
Loading...
ताज़ा खबरें (Trending News)

मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिसबल के टेंट में आग लगाने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा

🎙️
AUDIO NEWS
खबर सुनें

 मस्जिद की सुरक्षा में तैनात पुलिसबल के टेंट में आग लगाने वाले आरोपी को 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड की सजा।


मध्य प्रदेश //छतरपुर:-  बस स्टेंड छतरपुर के पास वाली मस्जिद की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाबल के टेंट में आग लगाकर क्षति करने के मामले में प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव, जिला छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी धनीराम आदिवासी निवासी दूल्हादेव मुहल्ला गढीमलहरा को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

   अभियोजन कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि छतरपुर बस स्टेंड में मस्जिद की सुरक्षा हेतु 3 लोगों का बल मय हथियार के नियुक्त किया गया था जिसमें प्रधान आरक्षक गोविंद सिंह, प्रधान आरक्षक नेतराम एवं आरक्षक अंकित तैनात थे। सुरक्षा बल के विश्राम हेतु टेंट लगा हुआ था। 23 मार्च 2025 को रात करीब 01ः45 बजे प्रधान आरक्षक गोविंद सिंह ड्यूटी पर था, शेष दोनों अंदर सो रहे थे तभी टेंट के पीछे से गाली गलौच करने की आवाज सुनाई दी। गोविंद सिंह ने पीछे जाकर देखा तो कोई नहीं था। जब वह आगे की तरफ आया तो देखा कि टेंट में पीछे की तरफ से आग की लपटे उठ रही हैं। तब उसने चिल्लाकर दोनों को जगाया, सामग्री बाहर निकाली। टेंट में रखा हुआ सामान जल गया जिसमें बैग, कपड़े, दस्तावेज, शासकीय सामान, एक एस.एल.आर. आदि भी क्षतिग्रस्त हो गई। विवेचना के दौरान घटनास्थल का नक्शामौका बनाया गया, नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया जिसके अनुसार करीब 55,450/- रुप़ये का नुकसान हुआ था। घटनास्थल से बचे हुये कारतूस, उनके खोखे आदि जप्त किये गये। सी.सी.टी.व्ही. फुटेज की जांच से आरोपी पर संदेह हुआ तो उससे पूछताछ की गई तथा आरोपी के बताये जाने पर एक प्लास्टिक की एक सफेद बोतल, जिसमें 50 ग्राम डीजल था तथा एक अदद माचिस जप्त की गई। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

   अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक पंकज पाठक ने पैरवी करते हुये मामले के सभी सबूत एवं गबाह कोर्ट में पेश किये, विचारण उपरांत प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश आशीष श्रीवास्तव, जिला छतरपुर के न्यायालय ने आरोपी धनीराम आदिवासी निवासी दूल्हादेव मुहल्ला गढीमलहरा को बीएनएस की धारा 326(जी) में 5 वर्ष सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड एवं लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधि0 की धारा 4 के आरोप में 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 5000 रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


DISTRICT PROSECUTION OFFICE

CHHATARPUR MP

वीडियो गैलरी (Video Gallery)
Loading Videos...
ग्रुप ज्वाइन करें
×
📢

Bhopal Kesri से जुड़ें

ताज़ा खबरें सबसे पहले पाने के लिए अभी फॉलो करें:

WhatsApp YouTube Facebook Instagram
Google News पर पढ़ें