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श्रमजीवी पत्रकार संघ के नाम से विभिन्न जिलो में पंजीयन की गहन जाँचकर ओर कार्यवाही के आदेश

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 प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकार संघ नाम संशोधन का अभियान आरम्भ

श्रमजीवी पत्रकार संघ के नाम से विभिन्न जिलो में पंजीयन की गहन जाँचकर ओर कार्यवाही के आदेश


रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश संघ के नाम से पंजीयन के लिए अधिकृत नहीं है,संघ नाम पर चली कैंची,जांच उपरांत होगा संशोधन


भोपाल। प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकार संघ के नाम से चल रहे संगठनों को आपसी खींचतान के बाद अंततः कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश प्रथम तल, खण्ड-घ, विन्ध्याचल भचन भोपाल द्वारा अपने आदेश दिनांक 09जनवरी 2026 में माध्यम से समस्त असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल-नर्मदारपुरम संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, सागर संभाग, ग्वालियर-चम्बल संभाग, रीवा-शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग को निर्देशित किया है कि उनके कार्यालयो में पंजीकृत श्रमजीवी पत्रकार संघों के संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर विधि अनुसार नाम संशोधित करने की कार्यवाही करें तथा श्रमजीवी पत्रकार संघ के नाम से विभिन्न जिलो में पंजीयन के समय गहन जाँचकर ही कार्यवाही की जाये।

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश श्रमजीवी पत्रकार संघ, पत्रकार भवन 25 पत्रकार कालोनी लिंक रोड नं. 3 भोपाल (म.प्र.) 462003 के द्वारा दिए गए पत्र दिनांक 4/9/2025 के संदर्भ में यह आदेश जारी किया है।रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा इस आदेश की प्रतिलिपि श्री शलभ भदौरिया, प्रांताध्यक्ष, म०प्र० श्रमजीवी पत्रकार संघ, पत्रकार भवन, 25 पत्रकार कॉलोनी, लिंग रोड, नं. 03 भोपाल (म0प्र0) 462003 को भी प्रेषित की है।

रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश द्वारा इस तरह के जारी आदेश से प्रदेश भर में श्रमजीवी पत्रकार संघ के पंजीयन पर तलवार लटक गई है। रजिस्ट्रार ने अपने आदेश से यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश से केवल संस्थाओं और फर्म्स का पंजीयन विधिवत किया जा सकता है संघ के पंजीयन के लिए कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश अधिकृत नहीं है। इस कार्यालय से यदि संघ के नाम से पंजीयन किए गए हैं या किए जाने हो तो वह जांच में आयेंगे और उनके नाम का संशोधन किया जायेगा ।यदि इस आदेश पर पूर्णतः अमल होता है तो प्रदेश में कार्यालय रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, मध्यप्रदेश से संघ नाम के पंजीयन शून्य घोषित हो जाएंगे।

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