सोसाइटी एंड फर्म्स कार्यालयों से संघ के पंजीयन पर
भोपाल। पत्रकार संघों सहित श्रमजीवी संघों चाहे वह मजदूर संघ या अन्य का पंजीयन केवल श्रम विभाग द्वारा होता है लेकिन सोसाइटी एंड फर्म्स कार्यालयों द्वारा गलत तरीके से पत्रकार संघ नाम से पंजीयन किया जा रहा है जो कि विधिविरुद्ध है।यह आरोप प्रेस क्लब ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सैयद खालिद कैस एडवोकेट ने लगाते हुए प्रदेश में श्रमजीवी पत्रकार ओर पत्रकार संघ के नाम से पंजीकृत संघों द्वारा दुकानदारी की निंदा की।
गौर तलब हो कि रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं विन्ध्याचल भचन भोपाल द्वारा अपने आदेश दिनांक 09जनवरी 2026 में माध्यम से समस्त असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं, भोपाल-नर्मदारपुरम संभाग, इंदौर संभाग, उज्जैन संभाग, सागर संभाग, ग्वालियर-चम्बल संभाग, रीवा-शहडोल संभाग, जबलपुर संभाग को निर्देशित किया है कि उनके कार्यालयो में पंजीकृत श्रमजीवी पत्रकार संघों के नाम से चल रहे संगठनों की जांच करने ओर पंजीयन नहीं करने के निर्देश दिए थे। विधि अनुसार संघ टाइटल से केवल श्रम विभाग ही किसी संगठन का पंजीयन कर सकता है लेकिन रजिस्ट्रार के आदेश के बावजूद असि. रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं कार्यालयों द्वारा संघ नाम से पत्रकार संघ का पंजीयन किया जा रहा। करीब एक सप्ताह पूर्व धार जिले में एक पत्रकार संघ का पंजीयन प्रकाश में आया है जो सरकार ओर रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं के आदेश का मखौल साबित हो रहा है।










