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हाईकोर्ट के आदेश पर नगरपालिका के पूर्व पदाधिकारियों पर गिरी गाज, 24.96 लाख रुपये की वसूली के आदेश

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हाईकोर्ट के आदेश पर नगरपालिका के पूर्व पदाधिकारियों पर गिरी गाज, 24.96 लाख रुपये की वसूली के आदेश


गुना। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद गुना द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। बांसखेड़ी मुक्तिधाम के पास गौशाला हेतु टीनशेड निर्माण कार्य में हुई अनियमितताओं को लेकर तत्कालीन अध्यक्ष, मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ), कार्यपालन यंत्री, उपयंत्री एवं शाखा लिपिक को दोषी मानते हुए कुल 24,96,086 रुपये की वसूली के आदेश जारी किए गए हैं।

नगर पालिका परिषद गुना से जारी आदेश के अनुसार इस मामले में तत्कालीन अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा, तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी पी.एस. बुदेला, तत्कालीन कार्यपालन यंत्री राकेश बिहारी गुप्ता, तत्कालीन उपयंत्री हरीश श्रीवास्तव एवं तत्कालीन शाखा लिपिक अशोक श्रीवास्तव के नाम शामिल हैं।

उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के पालन में सीएमओ द्वारा उक्त सभी को निर्माण कार्य में हुई लागत राशि की वसूली के निर्देश दिए गए हैं। बताया गया है कि पूर्व में कराए गए टीनशेड निर्माण कार्य की माप वर्तमान में पदस्थ तकनीकी अधिकारियों द्वारा की गई, जिसके आधार पर कर बिल तैयार किया गया।

तकनीकी जांच एवं मापन के अनुसार उक्त निर्माण कार्य पर कुल 24,96,086 रुपये की राशि व्यय होना पाया गया है। इसी राशि की वसूली संबंधित तत्कालीन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों से किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

इस कार्रवाई के बाद नगर पालिका एवं प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है। मामले को लेकर आगे की कानूनी प्रक्रिया एवं वसूली की कार्रवाई जल्द अमल में लाई जाएगी।



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