जिला मजिस्ट्रेट ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया, उल्लंघन करने पर होगी कार्यवाही
बांध अंतर्गत ग्रामों के अलावा अन्य बाहरी व्यक्तियों को सटई, बिजावर व जिले की सीमा से बाहर जाने के आदेश
*किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, प्रदर्शन के लिए एसडीएम से लेनी होगी अनुमति*
*लोक शांति बनाए रखने, जन सामान्य, जानमाल के हित के लिए लिया गया निर्णय*
मध्य प्रदेश// छतरपुर:-केन बेतवा लिंक परियोजना अंतर्गत ढोड़न बांध से प्रभावित ग्राम तहसील सटई अंतर्गत ढोड़न, खरयानी, पलकौहा, सुकवाहा, भोरखुवा, घुघरी एवं ग्राम तहसील बिजावर अंतर्गत कुपी, शहपुरा, बसुधा, नैगुवां, ककरा, पाठापुर, डुगरिया, कदवारा सहित उक्त ग्रामों की सीमा से लगे हुये ग्राम एवं तहसील मुख्यालय बिजावर एवं तहसील मुख्यालय सटई में वर्तमान समय में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा अनावश्यक रूप से भीड़ एकत्रित कर जिले में भय एवं अशांति के वातावरण उत्पन्न होने से उपरोक्त ग्रामों में शांति एवं कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने के साथ-साथ मानव जीवन एवं लोकसंपत्ति की छति के संकट का भय बना हुआ है। ऐसी परिस्थिति में यह अत्यंत आवश्यक हो गया है कि उपरोक्त ग्रामों के अलावा अन्य बाहरी जिले एवं ग्रामो के व्यक्ति जो बिना किसी कारण के रूके हुए है जिसकी जानकारी पुलिस थाने पर हो। ताकि आवश्यकता पड़ने पर उनका सत्यापन कराया जाकर लोकसंपत्ति एवं मानव जीवन की सुरक्षा के खतरे को कम किया जा सके।
अतः इन परिस्थितियों में कुछ आसामाजिक तथ्यों द्वारा अवांछनीय गतिविधियों को संचालित किये जाने की प्रबल आशंकाओ के कारण जनसामान्य के जानमाल को आसन्न खतरा उत्पन्न हो गया है तथा भविष्य में इन कारणो से लोकशांति भंग होने की प्रबल आशंकाए भी व्याप्त हो रही है। अतः इन पर अंकुश लगाये जाने की आवश्यकता प्रतीत होने पर जिला मजिस्ट्रेट पार्थ जैसवाल छतरपुर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत जन सामान्य के हित / जानमाल एवं लोकशांति बनाए रखने हेतु उपरोक्त दर्शित ग्रामों की राजस्व सीमा एवं सटई, बिजावर तथा छतरपुर नगर की सीमा में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है।
आदेशानुसार ऐसे समस्त व्यक्ति जो इन ग्रागों के निवासी नही है एवं इन ग्रामों में दूसरे जिलो से आकर यहां निवास कर रह रहे है वह तत्काल प्रभाव से इन ग्रामों की एवं सटई तथा बिजावर नगर की सीमा सहित संपूर्ण जिले की सीमा को छोड़कर दूर चले जाएं।
उपरोक्त ग्रामों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियो का समूह किसी प्रकार की आमसभा जूलूस, प्रदर्शन का आयोजन क्षेत्र के अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति के बिना नहीं करेगा।
ग्राम ढोड़न के अन्तर्गत निर्मित बांध के कार्यक्षेत्र एवं बांध में कार्यरत (अधिकृत) अधिकारी / कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित न हो। चूकि यह आदेश जन साधारण की सुविधा से किया जाना आवश्यक हो गया है। इसलिए इतना समय उपलब्ध नही है कि जनसामान्य एवं सभी पक्षों को उक्त सूचना की तामीली की जा सके, अतः यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश से व्यथित व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा। अत्यंत विशेष परिस्थितियो में अधोहस्ताक्षकर्ता संतुष्ट होने पर आवेदक को किसी भी लागू शर्तों से छूट दे सकेगा। यदि कोई व्यक्ति उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करेगा तो उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के तहत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी। तथा उक्त प्रभावशील अवधि में उक्त आदेश का उल्लंघन धारा 223 भारतीय दंड विधान अंतर्गत दंडनीयत अपराध की श्रेणी में आएगा। यह आदेश 6 अप्रैल 2026 से दो माह तक की अवधि के लिए जारी किया गया है।










